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Fatehpur News: दहेज में पति समेत तीन दोषियों को 10 वर्ष की कैद

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फतेहपुर। दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने पति व सास-ससुर को दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय अजय सिंह की अदालत ने मंगलवार को दोषियों को 10 वर्ष की कैद और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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गाजीपुर थाना क्षेत्र के लोहारनगढ़वा निवासी गोकरन की पुत्री गीता की शादी 28 दिसंबर 2017 को किशनपुर थाना क्षेत्र के थुरियानी निवासी राजेश के साथ हुई थी। शादी के बाद गीता को ससुराली दहेज में एक बाइक, सोने की चेन की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर 18 मई 2019 को गीता की ससुरालियों ने रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। उसके बाद शव फंदे से लटका दिया था। गोकरन ने मामले की शिकायत एसपी से की थी। एसपी के आदेश पर पति राजेश, ससुर बुद्धराज, सास कल्ली के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सुनवाई के दौरान छह गवाहों ने गवाही दी। कोर्ट ने मंगलवार को अंतिम सुनवाई की, जिसमें सास कल्ली मौजूद नहीं रही। कोर्ट ने तीनों को 10 वर्ष की कैद और अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने सास कल्ली का गैरजमानती वारंट जारी किया है।
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