फतेहपुर। दहेज हत्या के मामले में न्यायाधीश अखिलेश कुमार पांडेय की कोर्ट ने पति समेत चार को दोषी पाकर सजा सुनाई है। पति को 10 साल और सास, देवर व ननद को नौ-नौ साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों पर सभी धाराओं में 16 हजार का अर्थदंड भुगतान का आदेश दिया है। अर्थदंड जमा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास होगा।
थरियांव थाना क्षेत्र के आरापुर निवासी अमृतलाल की पुत्री अनसुइया की शादी कमालीपुर निवासी राकेश के साथ 25 मई 2009 को हुई थी। अनसुइया की 15 अक्तूबर 2014 को मौत हो गई थी। अमृतलाल ने आरोप लगाया था कि दहेज में एक लाख रुपये और एक बीघा जमीन के लिए बेटी को दामाद राकेश, सास सुदामा, देवर मनोज व ननद शांति देवी प्रताड़ित करते थे। उन लोगों ने बेटी को मारापीटा और जहर खिलाकर मार डाला।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चारों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता रहस बिहारी श्रीवास्तव ने बताया कि कोर्ट ने मामले की मंगलवार को अंतिम सुनवाई की। सुनवाई के बाद पति राकेश को 10 साल की कैद, चार हजार रुपये अर्थदंड, सास सुदामा, देवर मनोज कुमार, ननद शांति देवी को नौ साल की कैद और प्रत्येक को चार-चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।