फतेहपुर। शहर में आबूनगर के रेड्इया मोहल्ला स्थित विवादित धार्मिक स्थल (मकबरा-मंदिर) मामले में बृहस्पतिवार को अपर जिला जज की अदालत ने सुनवाई की नई तारीख 11 फरवरी तय की। यह सुनवाई वादी की ओर से प्रस्तुत पुनर्स्थापना पत्र को स्वीकार करने के आदेश के विरुद्ध प्रतिवादी की अपील पर होगी।
इससे पहले मामला सिविल जज डिवीजन की अदालत में विचाराधीन था। कोर्ट ने वादी रामनरेश सिंह के पुत्र विजय प्रताप सिंह की ओर से पुनर्स्थापना पत्र स्वीकार करने का आदेश दिया था। इसके विरोध में प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता अनिल कुमार श्रीवास्तव ने जिला जज की अदालत में अपील दायर की थी। इसे एडीजे प्रथम की कोर्ट में स्थानांतरित किया गया।
बता दें कि 2010 में सिविल जज सीनियर डिवीजन ने टाइटल सूट में रामनरेश सिंह की आबूनगर रेड्इया स्थित भूमि का वाद खारिज किया था। विवादित स्थल पर 11 अगस्त को मंदिर का दावा करते हुए भीड़ ने तोड़फोड़ की थी। इस मामले में 160 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।