फतेहपुर। जिला सत्र सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार ने समूह की महिलाओं को झांसा देकर करीब 24 लाख के धोखाधड़ी के मामले में समूह संचालिका की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की है। बकेवर थाना क्षेत्र के कुशारा गांव निवासी सपना देवी ने कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के योगेंद्र बिहार निवासी जनता समूह संचालिका कीर्ति के खिलाफ सरकारी राशन की दुकान व अन्य महिलाओं को तमाम योजनाओं का लाभ दिलाने का झांसा देकर 24 लाख की ठगी का आरोप लगाया था। पुलिस ने एक माह पहले प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोर्ट में कीर्ति की ओर से अग्रिम जमानत याचिका डाली गई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की है।