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Fatehpur News: बाबा की हत्या में दोषी पौत्र को पांच साल की सजा

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फोटो-13-दोषी रिंकू मिश्रा। संवाद
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लोगो = अदालत से =
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फोटो 13- दोषी रिंकू मिश्रा
= बंटवारे के विवाद में बाबा की डंडे से पीटकर की हत्या
संवाद न्यूज एजेंसी
फतेहपुर। बाबा की हत्या के मामले में आरोपी पौत्र को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या चार की न्यायाधीश चेतना चौहान ने मंगलवार को अंतिम सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।
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जहानाबाद थाना क्षेत्र के कस्बा लाला गली निवासी शिवनारायण मिश्रा का मकान बंटवारे को लेकर 25 मई 2008 की शाम उनके पौत्र रिंकू मिश्रा से विवाद हुआ था। विवाद के दौरान रिंकू ने डंडे से शिवनारायण के सिर पर हमला कर दिया था। गंभीर रूप से घायल शिवनारायण की इलाज के दौरान 26 मई 2008 को मौत हो गई थी। मामले में बहू मधु की तहरीर पर रिंकू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने रिंकू को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई।
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