फतेहपुर। भूमि विवाद में युवक की पीटकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने चार दोषियों को 10-10 वर्ष की कैद और प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सोमवार को एएसजे कोर्ट संख्या दो की न्यायाधीश पूजा विश्वकर्मा ने थरियांव थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव निवासी नरूल हसन, सोहराब, इमदाद और वहाज को दोषी करार दिया।
सलेमपुर निवासी इमामुद्दीन और अभियुक्तों के बीच भूमि विवाद का मुकदमा न्यायालय में चल रहा था। इमामुद्दीन ने मुकदमे में जीत हासिल करने के बाद खेत में ज्वार की फसल बोई थी। आरोप है कि 25 जून 2004 को नरूल हसन समेत अन्य अभियुक्त खेत पर कब्जा करने पहुंचे।
इमामुद्दीन ने विरोध किया तो अभियुक्तों ने लाठी-डंडों और बंदूक की बट से उसकी पिटाई कर दी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां इलाज के दौरान 30 जून को उसकी मौत हो गई।
इमामुद्दीन की पत्नी अवीदुनिशां की तहरीर पर पुलिस ने 12 जुलाई को सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान तीन अभियुक्तों की मौत हो गई। शेष चार अभियुक्तों को साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष की कैद और प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।