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Fatehpur News: हिस्से से अधिक भूमि की धोखाधड़ी में दंपती पर प्राथमिकी

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फतेहपुर। हिस्से से अधिक भूमि का दानपात्र किए जाने के मामले में पुलिस ने सोमवार को कोर्ट के आदेश पर दंपती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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सुल्तानपुर घोष थानाक्षेत्र के बैरहाना निवासी शेर बहादुर सिंह ने दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया कि उसने आराजी संख्या 5615 में 13.5 बिस्वा भूमि का छह दिसंबर 2020 को बैनामा कराया था। भूमि का दाखिल खारिज हो चुका है। इसी भूमि के सहखातेदार ताज मोहम्मद से 10 अप्रैल 2013 को गांव के अशफाक ने बैनामा कराया। इसके बाद सात नवंबर 2014 को अशफाक अली ने अपनी भूमि के कुछ हिस्से का बैनामा जहीरुन्निशा को किया। अशफाक के पास कुल 76 वर्ग मीटर जमीन बची। अशफाक अली ने 17 जनवरी 2026 को बची जमीन से अधिक हिस्सा अपनी पत्नी अफसाना बेगम को दानपत्र कर दिया।
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दाखिल खारिज होने के दौरान शेर बहादुर सिंह को फर्जी तरीके से उसके हिस्से की भूमि बेचने की जानकारी हुई। उसने 27 अप्रैल को अशफाक से फर्जी दानपत्र की भूमि वापस लेने के लिए कहा। इस पर अशफाक ने उसे गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। उसने मामले की शिकायत पुलिस से की लेकिन सुनवाई नहीं होने पर कोर्ट की शरण की। प्रभारी निरीक्षक तेज बहादुर सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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