फतेहपुर जिले में अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म के मामले के आरोपी को कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार दिया है। शनिवार को अदालत ने दोषी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया। सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार उत्तम ने बताया कि जाफरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती 13 जुलाई 2019 को धान लगाकर खेत से लौट रही थी।
रास्ते से गांव का पंकज उसे साथियों के सहयोग से कार में अगवा कर ले गया था। अपहरणकर्ताओं ने किशोरी से दुष्कर्म किया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पंकज के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की। मामले में छह गवाह पेश हुए। पाक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मो. अहमद खान ने मामले की अंतिम सुनवाई की।