फतेहपुर। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं के नाम पर सड़क पर घूमने वालों पर प्रशासन ने अंकुश लगाया है। अब सुबह दस से चार बजे तक ही दुकानें खुला करेंगी। मेडिकल स्टोर को इससे अलग रखा गया है। साथ ही डीएम संजीव सिंह का कहना है कि यदि कहीं किसी दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं दिखा तो क्रेता व विक्रेता दोनों को दंडित किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान प्राय: यह देखा जा रहा है कि जनपद में आमजन आवश्यक वस्तुओं यथा सब्जी, किराना की दुकान, फल आदि को खरीदने के नाम पर लोग घरों से बाहर एकत्रित हो जा रहे हैं। दुकानों पर आमजन सोशल डिस्टेसिंग का सख्ती से अनुपालन नहीं कर रहे हैं। इसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। शुक्रवार को रात में खुली मेडिकल स्टोर के अतिरिक्त दुकानें बंद करा दी गईं। डीएम ने बताया कि मेडिकल स्टोर के अतिरिक्त आवश्यक वस्तुओं यथा सब्जी, किराना की दुकान, फल आदि की दुकानें सुबह दस बजे से अपरान्ह चार बजे के बीच ही खुल सकेंगी। इस अवधि में राशन दुकानदार भी एक मीटर से अधिक दूरी पर चिन्ह लगाना सुनिश्चित करेंगे।