फतेहपुर। अपर जिला जज कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश रामकिशोर तृतीय ने गैरइरादतन हत्या में एक पक्ष के आठ दोषियों को सात साल की कैद और 24 हजार 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं दूसरे पक्ष के तीन आरोपियों को मारपीट का दोषी ठहराते हुए तीन साल की कैद और 11 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
किशनपुर थाना क्षेत्र में घर में बकरी जाने को दो पक्षों के बीच दो फरवरी 2008 को मारपीट हुई थी। दोनों पक्षों की तहारीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। पहले पक्ष के किशनपुर कस्बा निवासी मेघा की तहरीर पर ईश्वर लाल, दिनेश, सरपंच, प्रह्लाद, नवल, कैप्सूल, अवधेश, लालचंद्र और दूसरे पक्ष के प्रह्लाद सोनकर की तहरीर पर रामबरन, शिवबरन, संदीप सोनकर, जीतू सोनकर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। मारपीट में घायल जीतू सोनकर की इलाज के दाैरान मौत हो गई थी। कोर्ट ने प्रथम पक्ष को दोषी करार देते हुए आठों को सात साल कारावास व 24 हजार 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। दूसरे पक्ष के तीन लोगों को तीन साल का कारावास 11 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।