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Fatehpur News: पांच मामलों में आठ दोषियों को सुनाई सजा

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संवाद न्यूज एजेंसी
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फतेहपुर। खागा न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के आरोपी उपेंद्र मौर्य को सजा सुनाई है। आरोपी किशनपुर थाना क्षेत्र के शाहीपुर निवासी हैं। कोर्ट ने न्यायिक कार्य के दौरान बैठने और 100 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
आरोपी पर खागा पुलिस ने 2009 मेें मुकदमा दर्ज किया था। उक्त कोर्ट ने खागा नई बाजार निवासी चंदन सिंह को अश्लील हरकत के मुकदमे में दोषी करार दिया। न्यायिक कार्य के दौरान कोर्ट में मौजूदगी व 100 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। खागा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 2003 में मुकदमा दर्ज किया था।
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इधर, बिंदकी ग्राम न्यायालय ने जहानाबाद थाने के दारागंज निवासी मनीष, अरबाज, इरफान को जुआं खेलने के आरोपी में दोषी करार दिया। तीनों को 50-50 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इधर, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या तृतीय ने आर्म्स एक्ट के आरोपी रणवीर सिंह को जेल में बिताई सजा व एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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आरोपी गाजीपुर थाना क्षेत्र के शाखा गांव निवासी है। गाजीपुर पुलिस ने उसे 2002 में आर्म्स एक्ट में पकड़ा था। उक्त कोर्ट ने थरियांव थाना क्षेत्र के रमवां पंथुवा निवासी विष्णु दत्त तिवारी को आर्म्स एक्ट में जेल में बिताई अवधि व एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी को 2004 में गाजीपुर पुलिस ने पकड़ा था।
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