फोटो-11-महिलाओं को गैस चूल्हे से खाना पकाते समय सुरक्षा के लेकर बताते अधिकारी। संवाद
मलवां। रसोई गैस उपभोक्ताओं को सब्सिडी और बीमा क्लेम का लाभ मिल सके, इसके लिए शासन ने ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। साथ ही रसोई गैस सिलिंडर से जुड़ी दुर्घटनाओं से बचाव के लिए सुरक्षा मानकों का पालन भी जरूरी कर दिया गया है।
मलवां स्थित हंस भारत गैस एजेंसी में सोमवार को कार्यशाला हुई। इसमें उपभोक्ताओं को जानकारी दी गई। एजेंसी संचालक चंद्रभान यादव और कंपनी के सेल्स ऑफिसर पवन भारती ने बताया कि कई उपभोक्ताओं को सब्सिडी दिख तो रही है, लेकिन ई-केवाईसी पूरी न होने से वह उनके खाते में ट्रांसफर नहीं हो पा रही।
अब गैस एजेंसियां गांव-गांव कैंप लगाकर उपभोक्ताओं की केवाईसी पूरी कराने में जुटी हैं। इसके अलावा हर पांच वर्ष में सुरक्षा जांच और आईएसआई मार्का रबर ट्यूब का बदलाव अनिवार्य कर दिया गया है।
यह जांच बीमा क्लेम के समय आवश्यक दस्तावेज के रूप में काम आती है। अधिकारियों ने बताया कि अधिकतर उपभोक्ताओं को इन नियमों की जानकारी नहीं होती, जिससे दुर्घटना की स्थिति में उन्हें बीमा का लाभ नहीं मिल पाता है।