फतेहपुर जिले में सामूहिक धर्मांतरण के मामले में कोर्ट के आदेश पर हाजिर नहीं होने वाले तीन आरोपियों के खिलाफ विवेचक की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है। बाकी आरोपी हाईकोर्ट और जिला कोर्ट से अग्रिम जमानत पर चल रहे हैं। जमानत कराने वाले आरोपियों ने कोतवाली में बयान दर्ज कराएं हैं।
हरिहरगंज चर्च में सामूहिक धर्मांतरण के मामले में पादरी समेत 56 लोगों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचक अमित मिश्रा ने बताया कि नामजद बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के फरीदपुर निवासी अंजूरानी पत्नी भानू प्रताप सिंह, भानू प्रताप सिंह और कानपुर अर्मापुर स्टेट व हाल पता आबूनगर निवासी आशीष इमैनुअल की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।
कोर्ट ने 14 नवंबर को आरोपियों के खिलाफ गैरजमानतीय वारंट जारी किया था। इसके बाद 29 नवंबर को संपत्ति कुर्क की नोटिस जारी की थी। इसके बाद भी आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। कोर्ट के आदेश की अवहेलना का तीनों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। विवेचक ने बताया कि आरोपी हाजिर नहीं हुए तो इनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश कोर्ट से मांगा जाएगा।