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परिजनों व आरोपियों का होगा नार्को

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फतेहपुर। कल्यानपुर थाना क्षेत्र से लापता युवती की तलाश में लखनऊ एसटीएफ नाकाम हो गई है। मामले में हाईकोर्ट ने नार्को टेस्ट के आदेश दिए हैं।
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पुलिस परिवार और जेल में निरुद्घ आरोपियों का नार्को टेस्ट कराएगी। बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका पर डीजीपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जांच रिपोर्ट छह सितंबर को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।
थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती 23 फरवरी 2021 को घर से अपनी ससुराल जाने के लिए निकली थी। उसे रास्ते से गांव का हैप्पी सिंह बहला फुसलाकर कर ले गया था।
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कुछ दिन बाद हैप्पी सिंह लौट आया था। युवती के परिजनों की पूछताछ में हैप्पी ने कहा कि गुजरात के सूरत से युवती गायब हो गई है।
परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण की जगह तीन अप्रैल 2021 को गुमशुदगी दर्ज की थी। पुलिस की ओर से युवती को खोजने में सार्थक प्रयास नहीं किए जाने का आरोप लगाकर परिजनों की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण की हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई।
हाईकोर्ट ने डीजीपी को अपने स्तर से युवती की खोज कराने के निर्देश दिए थे। मामले में डीजीपी ने एसटीएफ लखनऊ की एक टीम को जांच के आदेश दिए थे।
जांच में टीम युवती का सुराग नहीं लगा सकी है। छह सितंबर को डीजीपी की टीम ने नार्को टेस्ट कराने की कोर्ट में बात रखी।
कोर्ट ने परिवार और जेल में निरुद्घ हैप्पी सिंह और उसके सहयोगी राही सिंह व संजय सिंह का नार्को टेस्ट कराने के आदेश दिए हैं।
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