फतेहपुर। नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को पाक्सो अधिनियम की विशेष अदालत ने चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। घटना दो जनवरी 2014 को किशनपुर के एक गांव में हुई।
घटना की सुबह शौच के लिए गई बच्ची को कमलेश नाम का युवक खेतों में घसीट ले गया और उसके साथ छेड़खानी की। जिसे आसपास मौजूद लोगों ने देख लिया। कमलेश वहां से भाग निकला था।
तबसे प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था। गुरुवार को सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार उत्तम की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अपर जिला जज पारुल श्रीवास्तव की अदालत ने चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने कमलेश पर छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार उत्तम ने बताया कि अर्थदंड का भुगतान न करने पर आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।