संवाद न्यूज एजेंसी
फतेहपुर। परिवहन विभाग कृषि कार्य के लिए पंजीकृत ट्रैक्टर-ट्रालियों को व्यावसायिक उपयोग पर शिकंजा कसेगा। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन पुष्पांजलि मित्रा ने बताया कि ऐसे ट्रैक्टर ट्राली का व्यावसायिक उपयोग केंद्रीय मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन है।
उन्होंने बताया कि कृषि कार्य के लिए पंजीकृत ट्रैक्टर-ट्रालियों को अनावश्यक रूप से मुख्य मार्गों पर न ले जाएं। व्यवसायिक प्रयोग करते हुए इंट, मिटटी, गिट्टी एवं मौरंग की ढुलाई में कतई उपयोग न करें। ट्रैक्टर के साथ सभी अभिलेख लेकर चलें। ट्रैक्टर-ट्राली के अवैध संचालन के विरुद्ध परिवहन विभाग के प्रवर्तन अधिकारी कठोर कार्यवाही करेंगे। श्रद्धालुओं या श्रमिकों के आवागमन के लिए इसका उपयोग गलत है। लाइसेंस धारक ही ट्रैक्टर चलाएं। ट्रैक्टर-ट्राली में सिलेक्टिव टेप अवश्य लगाया जाए। मार्ग दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ट्रैक्टर-ट्राली में बैक-लाइट होना अनिवार्य है।
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