फतेहपुर। दुष्कर्म के मामले में एससी-एसटी कोर्ट ने 13 साल बाद दोषी को10 साल कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजक उदय सिंह पटेल ने बताया कि कल्यानपुर थाना क्षेत्र में एक जनवरी 2009 की रात गांव के अशोक सिंह पड़ोसी के घर पहुंचा था। सो रही युवती के साथ तमंचे के बल पर दुष्कर्म किया था। विरोध करने पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी थी।
एससी-एसटी कोर्ट के न्यायाधीश पृथ्वीपाल यादव ने बुधवार को दोनों पक्षों की दलीले सुनीं। न्यायाधीश ने अशोक सिंह को सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास के आदेश दिये हैं।