फतेहपुर। आदर्श नगर पंचायत खागा क्षेत्र में बिना स्वीकृति बहुमंजिला व्यावसायिक भवन बनाकर 16 दुकानों के संचालन का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद नगर पंचायत ने भवन स्वामी को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर निर्माण से संबंधित सभी अनुमति और दस्तावेज मांगे गए हैं। ऐसा नहीं करने पर नगर पालिका अधिनियम 1916 के तहत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
नगर पंचायत की ईओ ने बतयाा कि सिल्ली गढ़वा निवासी अंकित कुमार त्रिपाठी की शिकायत पर जांच कराई गई। इसमें सामने आया कि वार्ड संख्या-14 के निर्मल सिंह नगर, किशनपुर रोड हरदो चौराहा पर ज्ञानचंद्र त्रिपाठी ने बहुमंजिला व्यावसायिक भवन का निर्माण कराया है। इसमें 16 दुकानें संचालित हो रही हैं।
नगर पंचायत का दावा है कि भवन निर्माण के लिए कार्यालय से कोई अनुमति नहीं ली गई और न ही मानचित्र स्वीकृत कराया गया। इसके अलावा अग्निशमन, विद्युत, राजस्व और लोक निर्माण विभाग से भी अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त नहीं किए गए।
17 जुलाई को भवन स्वामी को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर बैनामा, खतौनी, निर्माण स्थल की फोटो, शपथ पत्र समेत सभी आवश्यक अभिलेख और संबंधित विभागों की एनओसी प्रस्तुत करने को कहा गया है। निर्धारित अवधि में दस्तावेज उपलब्ध न कराने पर बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। नगर पंचायत ने 23 जुलाई को डीएम को भी पत्र भेजकर पूरे मामले से अवगत कराया है।
बिना स्वीकृति बहुमंजिला व्यावसायिक भवन बनाकर दुकानों का संचालन करने पर भवन स्वामी को नोटिस दिया गया है। 15 दिन में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
- देवहुति पांडेय, ईओ।