फतेहपुर। जालसाजी और धोखाधड़ी कर भूमि बेचने के मामले में आरोपियों की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। कौशांबी जिले के कोखराज थाना क्षेत्र के रमचौरा चमंधा गांव निवासी बब्लू और मान सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद अदालत ने राहत देने से इंकार कर दिया।
खागा कोतवाली क्षेत्र के शहजादपुर निवासी योगेंद्र दत्त त्रिपाठी ने पुलिस को बताया कि गांव में उसकी भूमि है। आरोप है कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर खुद को योगेंद्र दत्त त्रिपाठी बताते हुए भूमि का बैनामा संजय नामक युवक के नाम 14 दिसंबर 2025 को नौ लाख 60 हजार रुपये में कर दिया। कुछ दिनों बाद संजय कुमार ने भी भूमि का बैनामा रवि कुमार के नाम कर दिया। योगेंद्र के अनुसार, भूमि के नामांतरण की प्रक्रिया के दौरान उसे फर्जी तरीके से जमीन बेचे जाने की जानकारी हुई। मामले में 26 मार्च 2026 को खागा कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। विवेचना के दौरान बब्लू और मान सिंह के नाम सामने आए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अदालत में आरोपियों की ओर से जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे सुनवाई के बाद कोर्ट ने खारिज कर दिया। (संवाद)
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छात्र तेजस मौत मामले में प्रबंधक की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित
फतेहपुर। छात्र तेजस की मौत के मामले में वांछित चल रहे स्कूल प्रबंधक राकेश त्रिवेदी की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को एडीजे कोर्ट नंबर चार में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया।
सदर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन स्थित एसपी आवास के पास रहने वाला तेजस सरस्वती बाल मंदिर शिवपुरम में कक्षा 11 का छात्र था। आरोप है कि 26 अगस्त को त्रैमासिक परीक्षा के दौरान नकल की पर्ची मिलने पर स्कूल प्रबंधन ने उसकी पिटाई की थी। इसके बाद उस पर 1500 रुपये जुर्माना लगाया गया और रिस्ट्रिक्शन कर घर भेज दिया। परिजन के अनुसार, इसके बाद तेजस बेसुध हालत में सौंरा औद्योगिक क्षेत्र में पानी की टंकी के पास मिला था। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां देर शाम उसकी मौत हो गई। पुलिस ने स्कूल प्रबंधक राकेश त्रिवेदी और प्रधानाचार्य सक्षम के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस प्रधानाचार्य सक्षम को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वहीं प्रबंधक की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। (संवाद)
आयुध अधिनियम के दोषी पर एक हजार रुपये जुर्माना
फतेहपुर। फतेहपुर। एसीजे कोर्ट संख्या चार के न्यायाधीश ने आयुध अधिनियम के दोषी को मंगलवार को एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। बांदा जिले के जसपुरा थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी मुज्जन खां को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई गई। दोषी के खिलाफ वर्ष 2010 में जाफरगंज पुलिस ने आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। संवाद
एनडीपीएस एक्ट के दोषी पर एक हजार रुपये जुर्माना
फतेहपुर। एएसजे कोर्ट संख्या तीन के न्यायाधीश ने एनडीपीएस एक्ट के दोषी को मंगलवार को एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। हथगाम थाना क्षेत्र के सियाड़ी गांव निवासी रामनरेश को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई गई। दोषी के खिलाफ वर्ष 2022 में मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय ने अर्थदंड भी लगाया। संवाद