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Fatehpur News: हिस्ट्रीशीटर की हत्या में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

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फतेहपुर। हिस्ट्रीशीटर की हत्या के तीन आरोपियों की जमानत अर्जी जिला जज की अदालत ने शनिवार को खारिज कर दी।
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हुसैनगंज थाना क्षेत्र के रहिमालन मजरे जमरावां गांव निवासी हिस्ट्रीशीटर अभिमन्यु उर्फ कुन्नू एक मई को घर के बरामदे में बैठा था। रंजिश में गांव के कमलेश, मनीष, सचिन, सुरेंद्र, अशोक, विश्वास यादव ने रिश्तेदार श्याम सिंह, मुन्ना यादव और मोछाई के साथ लाठी-डंडे व रॉड से हिस्ट्रीशीटर पर हमला किया था।
बीच-बचाव में पिता मान सिंह और मां ननकी देवी को भी लाठी-डंडों से पीटा गया। पिटाई से तीनों घायल हो गए थे। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां इलाज के दौरान अभिमन्यु उर्फ कुन्नू की मौत हो गई। पुलिस ने चाचा ज्ञान सिंह की तहरीर पर गैरइरादतन हत्या की प्राथमिकी दर्ज की थी।
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घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने गैरइरादतन हत्या की धारा को हत्या में तरमीम किया था। कोर्ट में विश्वास बहादुर, सचिन यादव व श्याम सिंह की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई। जिला जज की अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद तीनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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