फतेहपुर। उपभोक्ता फोरम आयोग ने क्लीनिक संचालक पर गलत इलाज कर रुपये लेने के आरोप के वाद को खारिज कर दिया है। उपभोक्ता फोरम आयोग के अध्यक्ष रामनरेश मौर्या व सदस्य पदमिनी ने फैसला सुनाया है। वादी ने इलाज व रुपये देने के तथ्य पेश नहीं करने पर वाद को खारिज कर दिया गया। आयोग ने वादी व प्रतिवादी को अपना-अपना परिवाद व्यय वहन करने का आदेश दिया है।
राधानगर थाना क्षेत्र के क्षेत्र जयराम नगर निवासी सरिता देवी ने 23 मई 2022 को कोर्ट में वाद दायर कर बताया कि दांत में दर्द होने पर पटेल नगर चौराहा स्थित डेंटल क्लीनिक के डॉक्टर सौरभ सिंह चौहान के पास इलाज कराने 11 नवंबर 2021 को गई थी। आरोप है कि डॉक्टर ने बताया कि दांत में आरसीटी और कैपिंग करनी पडे़गी। दवा समेत 38 हजार रुपये का खर्च बताया। कैपिंग कराने के बाद दांत का दर्द ठीक नहीं होने पर दोबारा क्लीनिक पर दिखाने गई। डाॅक्टर ने सही इलाज करने की बात कहकर लौटा दिया। जिला अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि गलत इलाज के कारण दांत का दर्द सही नहीं हो पा रहा है। गलत इलाज कर रुपये लेने पर कोर्ट में वाद दायर किया। उधर, डॉक्टर ने सौरभ ने आयोग में बताया कि उनके द्वारा सही इलाज किया गया है। क्लीनिक का बीमा भी एक इंश्योरेंस कंपनी से है। सरिता देवी ने उनकी छवि घूमिल करने के लिए वाद दायर किया है। सुनवाई के दौरान इलाज की रसीद व रुपये के बिल सरिता ने पेश नहीं किया। इसी वजह से आयोग ने सरिता देवी का वाद खारिज कर दिया है।