फतेहपुर। कोतवाली क्षेत्र के आबूनगर में पिता-पुत्र पर तमंचे से फायर करने के मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 12 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि आरोपियों ने घर में घुसकर मारपीट की थी।
आबूनगर चौकी क्षेत्र निवासी हसीना बानो ने दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि 25 दिसंबर 2025 की रात करीब 10 बजे मोहम्मद समी, नदीम, मोहम्मद सलीम उर्फ भोली, रफीक उर्फ लल्लू, खालिद उर्फ बाबूजी, आमिर उर्फ चांद बाबू और फरहान समेत उनके 12 साथी लाठी-डंडा, सरिया और तमंचा लेकर उसके घर में घुस गए।
आरोप है कि घर में घुसते ही उपद्रवियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी और उसके पुत्र अमजद पर हमला बोल दिया। आरोप है कि आरोपी नदीम ने तमंचे से अमजद पर फायर कर दिया। अन्य लोगों ने लाठी-डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई की। बीच-बचाव में आए उसके पति हबीबउद्दीन उर्फ बिक्कन को भी मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई। इस हमले में अमजद और उनके पिता हबीबउद्दीन गंभीर रूप से घायल हो गए।
शोर-शराबा सुनकर जब आसपास के लोग मौके पर एकत्र होने लगे तो आरोपियों ने ईंट-पत्थर चलाते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। पीड़िता का आरोप है कि जब उन्होंने पुलिस से शिकायत की तो उल्टे उनके ही खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। पुलिस की कार्यप्रणाली से तंग आकर उन्हें न्याय के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ा।
कोतवाल हेमंत मिश्रा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर सात नामजद और पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।