फतेहपुर। चेकिंग के दौरान विद्युत टीम से हमला किए जाने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम (ईसी एक्ट) न्यायालय के न्यायाधीश हरिप्रकाश गुप्ता ने दोषी को 50 दिन कारावास की सजा सुनाई है।
चांदपुर थानाक्षेत्र के कस्बा उपकेंद्र के अवर अभियंता प्रशांत कुमार शुक्ला ने 23 जुलाई 2014 को टीम के साथ धमिना खुर्द गांव में विद्युत चोरी पकड़ी थी। बिजली चोरी गांव के जबरजस्त नट की केबल काटकर इकट्ठा करने लगे। इसी दौरान जबरजस्त नट ने गांव के कुछ लोगों के साथ टीम को गालीगलौज की। केबल ले जाने पर टीम के साथ छीनाझपटी करने लगा। गांव के लोगों के साथ टीम पर हमला किया। किसी तरह टीम मौके से बचकर थाने पहुंची। अवर अभियंता की ओर से पुलिस ने विद्युत चोरी व सरकारी कार्य में बाधा डालने पर प्राथमिकी दर्ज की थी। कोर्ट ने दोषी को सरकारी कार्य में बाधा में दोषी करार देकर 50 दिन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, बिजली चोरी में 30 दिन की सजा सुनाई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।