अमर उजाला ब्यूरो
फतेहपुर। किशोरी को बहलाकर घर से ले जाने और उसके साथ तकरीबन दो महीने तक बलात्कार करने के आरोपी को अदालत ने बीस साल कारावास की सजा सुनाई है। मामला न्यायालय में पांच साल से विचाराधीन था।
अपर जिला जज मृदुला मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को किशोरी से बलात्कार के मामले में सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी को अर्थदंड की धनराशि से तीस हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है। मामला खागा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। किशोरी की उम्र महज तेरह साल थी। वारदात 14 मई 2013 को फतेहपुर ले जाकर की गई। यहां आरोपी गांव के ही किसान उमेश ने उसके साथ बलात्कार किया था। इसके बाद उसने किशोरी को चार दिन तक कानपुर में और डेढ़ माह तक दिल्ली में रखा। यहां भी उसने किशोरी के साथ लगातार बलात्कार किया।
पुलिस को तलाश में पीड़िता दिल्ली में मिली थी। तबसे मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। मंगलवार को एडीजे कोर्ट नंबर आठ मृदुला मिश्रा ने सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र उत्तम की दलीलों को सुनते हुए साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त उमेश कुमार को सजा सुनाई। अर्थदंड का भुगतान न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
किशोरी से बलात्कार में बीस साल की सजा
- पांच साल बाद पीड़िता को मिला न्याय