अमर उजाला ब्यूरो
फतेहपुर। वाणिज्य कर विभाग के केंद्रीयकृत ई-वे बिल प्रणाली पर रविवार को सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान अफसरों ने अधिवक्ताओं और व्यापारियों को प्रोजेक्टर के माध्यम से ई-वे बिल प्रणाली की जानकारी दी।
इलाहाबाद से आए ज्वाइंट कमिश्नर राज्य कर एसपी अग्रवाल ने बताया कि पचास हजार रुपये से अधिक का माल प्रांत के अंदर या बाहर ले जाने पर ई-वे बिल दिखाना होगा। यह न रहा तो पेनाल्टी देनी पड़ेगी और माल जब्त कर लिया जाएगा।
रविवार को शहर के पटेलनगर स्थित एक हाल में सेमिनार का आयोजन हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर एवं मास्टर ट्रेनर पुनीत तिवारी ने ई-वे बिल के बारे में समझाया। बताया कि यदि माल ट्रांसपोर्ट के जरिए जा रहा है तो ट्रांसपोर्टर को ई-वे बिल दिखाना होगा।
इस दौरान अधिवक्ता संजीव अग्रवाल, श्रवण कुमार गौड़ ने ई-वे बिल से संबंधित सवाल पूछे जिनकी अफसरों ने जानकारी दी। सेमिनार में डिप्टी कमिश्नर वीके यादव, असिस्टेंट कमिश्नर प्रशांत अवस्थी, शेखर सिंह राठौर, चंद्रभान सरोज, सचल दल के असिस्टेंट कमिश्नर बबलेश तिवारी, अधिवक्ता फसाहत अली, दिवाकर गुप्ता, गणेश गुप्ता, आराधना पांडेय, विमल कुमार गुप्ता, आरती श्रीवास्तव, इकबाल मोइन, व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन मेहरोत्रा, शोभित पुरवार, दीपचंद्र शुक्ला, राम नरेश साहू, हरिओम रस्तोगी मौजूद रहे।