अमर उजाला ब्यूरो
फतेहपुर। विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के पहले ही दिन तमाम मतदान केंद्रों पर बीएलओ नहीं पहुंचे। कुछ केंद्रों पर फार्म ही नहीं पहुंचे। ऐसे में इनका रहने और न रहने का कोई फर्क नहीं दिखा। लोग भी अभियान से जुड़ने को कम सक्रिय दिखे।
जिले में छह विधानसभा क्षेत्र हैं। चुनाव आयोग ने मंगलवार से विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। नए मतदाता बनने से लेकर मतदाता सूची और फोटोयुक्त पहचान पत्र की गड़बड़ी ठीक कराने का यह सुनहरा मौका है। सदर तहसील के फतेहपुर व अयाहशाह विधानसभा के ज्यादातर मतदान केंद्रों पर बीएलओ नहीं पहुंचे।
केंद्र पर पहुंचे लोग कुछ देर रुकने के बाद लौट गए। तहसीलदार जेपी पांडेय ने बताया कि आज ही स्टेशनरी मिली है। बीएलओ को फार्म व अन्य कागजी प्रारूप मुहैया करा दिए गए हैं। खागा प्रतिनिधि के अनुसार खागा व हुसैनगंज विधानसभा क्षेत्र के भी ज्यादातर मतदान केंद्रों का भी यही हाल रहा।
मोहम्मदपुर गौती के प्रधान मोहम्मद उमर ने बताया कि गांव में बीएलओ नहीं आए। मांझखोर के असलम, कस्बा सोहन के दिनेश सिंह व लौकियापुर के अशोक सिंह की भी यही शिकायत रही। तहसीलदार राम स्वरूप ने बताया कि बीएलओ को मतदाता सूची के साथ प्रारूप फार्म उपलब्ध करा दिए गए हैं।
कुछ मतदान केंद्रों पर बीएलओ के न पहुंचने की जानकारी मिली है। बिंदकी प्रतिनिधि के मुताबिक बिंदकी और जहानाबाद विधानसभा में भी पहले दिन अव्यवस्था रही। प्रारूप प्रपत्र न होने से तमाम बीएलओ मतदान केंद्र नहीं पहुंचे। केंद्रों पर भी लोग इक्का दुक्का ही पहुंचे। एसडीएम हरिहरराम ने बताया कि पुनरीक्षण कार्य की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बीएलओ को फार्म सहित अन्य प्रारूप उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
चार दिन बाद 18 के हो रहे हैं तो भरे फार्म छह
अगर आपकी उम्र एक जनवरी 2018 को 18 साल या इससे ज्यादा की है तो फार्म छह भरकर नए मतदाता बन सकते हैं। चुनाव आयोग ने विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों का मंगलवार से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चालू हो गया है। 31 दिसंबर तक मतदाता बना जा सकता है, मतदाता सूची या फोटो पहचान की गलती सही कराई जा सकती है। इस अवधि में बीएलओ घर-घर पहुंच कर सत्यापन करेंगे।
किसके लिए कौन सा फार्म
फार्म-6- नए मतदाता बनने के लिए।
फार्म-6ए- विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए।
फार्म-7- मतदाता के नाम पर आपत्ति एवं हटवाने के लिए।
फार्म-8- मतदाता सूची या फोटो युक्त पहचान पत्र की गलती सुधरवाने के लिए।
फार्म-8 ए- विधानसभा क्षेत्र के पोलिंग बूथ परिवर्तन के लिए।
यहां से लें फार्म
फार्मों की संबंधित दावे और आपत्तियां संबंधित मतदेय स्थलों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, एसडीएम एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों व तहसीलदार के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
यहां जमा करें फार्म
फार्म भरकर तहसील स्तर पर खुले मतदाता पंजीकरण केंद्र में जमा किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें जिला मुख्यालय व तहसील मुख्यालय में रखवाए गए ड्राप बाक्स पर भी डाला जा सकता है।
यहां देखें
विधानसभा की फोटो युक्त निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशित कर दिया गया है। इसे जिला निर्वाचन कार्यालय, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, एसडीएम, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय और प्रत्येक मतदान केंद्र में देखी जा सकता है।