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Fatehpur News: दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद

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फतेहपुर। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने मंगलवार को युवक को दोषी करार दिया। पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेंद्र कुमार ने 10 वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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असोथर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी 2022 में मां की डांट से क्षुब्ध होकर घर से निकली थी। किशोरी कानपुर पहुंची गई थी। वह कन्नौज जाने वाली ट्रेन के बारे में खोजबीन कर रही थी। इसी दौरान खागा ब्राह्मणटोला निवासी राहुल शुक्ला किशोरी को मिला। उसका परिचय पूछने के बाद बेटी की तरह साथ रखने को बोलकर अपने घर ले गया। जहां किशोरी के साथ दुष्कर्म करता रहा। पुलिस ने विवेचना दौरान किशोरी को खोजा और आरोपी को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने मामले की मंगलवार को अंतिम सुनवाई के बाद राहुल को सजा सुनाई है।
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