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Fatehpur: गोलियों से भूनकर पांच की सामूहिक हत्या में 10 आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने ये सुनाया फैसला

Thu, 08 Jun 2023 12:31 AM IST
कानपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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फतेहपुर जिले में गोलियों से भूनकर पांच लोगों की सामूहिक हत्या के मामले में 10 आरोपियों को स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार दिया है। मामले में कुल 13 आरोपी थे। इसमें तीन की मौत हो चुकी है। कोर्ट में आरोपियों को सजा 32 साल बाद सुनाई जाएगी। खागा कोतवाली क्षेत्र के पाई गांव निवासी श्याम बिहारी के पौत्र दिनेश कुमार शुक्ला की कौशांबी जिले के सैनी थाना क्षेत्र के कानमेई निवासी संतोष, राकेश और झल्लर ने करीब 90 के दशक में अपहरण कर हत्या कर दी थी।

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इसके बाद शव को गायब कर दिया था। मुकदमा सैनी थाना क्षेत्र में दर्ज था। संतोष समेत अन्य आरोपियों की खागा कोतवाली के कस्बा सोहन मजरे नेवानी गांव में पैतृक 80 बीघा जमीन थी। हत्या के विवाद के चलते यह लोग जमीन जोतने नहीं आते थे। जमीन जोतने और अपना दबदबा कायम करने के लिए संगे भाइयों संतोष दुबे, दिनेश दुबे, झल्लर पंडित, पाई गांव के बड़कू, छोटकू, ललकू, अंसार, निसार, मकबूल, इकबाल, सत्तार, रसीद, एजाज, लल्लू 23 जुलाई 1992 गांव पाई पहुंचे।

उस वक्त गांव के भोंडा रैदास की कालोनी में वादी श्याम विहारी के पुत्र कमलाकांत, नरेंद्र कुमार, कृष्ण अवतार और भतीजा बमशंकर उर्फ विजयशंकर, पौत्र ओम प्रकाश, गांव के रमाकांत ताश खेल रहे थे। दोपहर डेढ़ बजे संतोष पक्ष ने ताबड़तोड़ फायरिंग चालू कर दी। पूरे गांव में फायरिंग से दहशत फैल गई। वादी और उसका पुत्र शिवब्रत और नागेंद्र, अनंत स्वरूप, पीतांबर ने आरोपियों को रोकने के प्रयास में ललकारा। आरोपियों ने फायरिंग की। इसमें शिवब्रत और पीतांबर गोली लगने से घायल हो गए। वह लोग जान बचाकर मौके से भाग निकले। वे हमलावरों के जाने के बाद मौके पर लौटे।
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वहां बमशंकर, ओमप्रकाश, कमलाकांत, नरेंद्र, रमाकांत मौके पर मृत मिले। कृष्ण अवतार गोली लगने से घायल हुआ। कुल पांच की मौत और तीन लोग घायल हुए थे। मामले में पुलिस ने बलवा, हत्या का प्रयास, हत्या का आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया था। आरोपियों के खिलाफ 17 सितंबर 1992 को चार्जशीट दाखिल की गई थी। कोर्ट ने संतोष दुबे, दिनेश, छोटकू उर्फ चंद्रपाल, ललकू, लल्लू, अंसार, निसार, इकबाल, सत्तार, एजाज को दोषी करार दिया है। तीन आरोपी बड़कू, रसीद, मकबूल की मृत्यु हो चुकी है। सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि आरोपियों को कोर्ट ने दोषी माना है। कोर्ट फैसले पर गुरुवार को सजा सुनाएगा।

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