फर्रुखाबाद। बालिका का अपहरण करने में विशेष न्यायाधीश एससीएसटी महेंद्र सिंह ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर दोषी युवक को छह वर्ष की सजा सुनाई। दोषी को छह हजार रुपये अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए।
मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव खिमसेपुर निवासी विमलेश की चार वर्ष की पुत्री नंदनी 13 जुलाई 2017 को दरवाजे के बाहर खेल रही थी। अचानक वह गायब हो गई। तलाश करने पर पता चला कि थाना मेरापुर गांव पखना निवासी मनू बहलाकर नंदनी को अपने साथ ले गया है। मनू चार दिन से गांव के लोगों के साथ खेत में रोपाई कर रहा था। वह घर के सामने से निकलता था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मनू को पकड़ लिया। बालिका को बरामद कर परिजनों की सुपुर्दगी में दे दिया। विवेचक ने अपहरण के आरोप में मनू के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने शुक्रवार को गवाह व साक्ष्य के आधार पर अपहरण में मनू को दोषी करार देकर छह वर्ष की सजा सुनाई। दोषी को छह हजार रुपये अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं जमा करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।