फर्रुखाबाद। किशोरी को ले जाने के मामले में युवक को कोर्ट ने तीन वर्ष की कैद सुनाई है। दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। वहीं, साक्ष्य के अभाव में दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में आरोपी को दोष मुक्त कर दिया।
मऊदरवाजा थाना क्षेत्र निवासी पिता ने 21 अगस्त 2021 को गोपाल सक्सेना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि गोपाल उसकी 11 वर्ष की पुत्री को साथ लेकर चला गया। पुलिस ने गोपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। किशोरी को खोज कर कोर्ट में बयान दर्ज कराए। बयान के आधार पर विवेचक ने मुकदमे में दुष्कर्म की धारा की बढ़ोतरी कर दी। विवेचक ने आरोपी गोपाल सक्सेना के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर किशोरी को ले जाने के मामले में गोपाल को दोषी करार कर तीन वर्ष की कैद सुनाई है।
दोषी को 10 हजार रुपये बतौर अर्थदंड के जमा करने का आदेश दिया। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए। साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।