फर्रुखाबाद। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य पद के चुनाव के लिए किए जाने वाले खर्चे की सीमा निर्धारित कर दी है। प्रधान को 75 हजार रुपये और ग्राम पंचायत सदस्य को चुनाव में 10 हजार रुपये तक खर्चे करने की अनुमति है। प्रधान प्रत्याशी को चुनावी खर्चा करने के लिए बैंक में अलग से खाता खुलवा कर भुगतान करना होगा।
राज्य निर्वाचन आयोग से आए दिशा निर्देशों पर जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को आदेश जारी कर दिए है। डीएम ने जारी आदेश में कहा है कि प्रधान प्रत्याशी चुनाव में 75 हजार रुपये खर्च कर सकता है। इसके लिए प्रत्याशी को बैंक में अलग से खाता खुलवाना होगा। इसी खाते के माध्यम से सभी खर्चों का भुगतान किया जाएगा।
खाते का विवरण निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। ग्राम पंचायत सदस्य प्रत्याशी चुनाव में सिर्फ 10 हजार रुपये ही खर्च कर सकते हैं। प्रत्याशियों को नामांकन से लेकर निर्वाचन गणना तक होने वाले विभिन्न मदवार खर्चों के लिए रजिस्टर तैयार करना होगा। इसमें सभी खर्चों को प्रतिदिन अंकित किया जाएगा। इसकी जांच के लिए तहसील स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में टीम गठित की गई है। निर्वाचन व्यय का लेखा रजिस्टर आयोग से जारी निर्धारित प्रारूप में तैयार करने का आदेश दिया है।
निर्वाचन के उपरांत सभी प्रत्याशियों को तीन माह के अंदर निर्वाचन से संबंधित व्यय का लेखाजोखा बाउचर सहित संबंधित खंड विकास अधिकारी कार्यालय में अनिवार्य जमा करना होगा। लेखा जोखा का तहसील स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में गठित टीम से परीक्षण कराना होगा और इसका प्रमाण पत्र लेना होगा। अगर प्रत्याशी द्वारा निर्धारित धनराशि से अधिक धन खर्च किया जाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।