कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रेमचंद्र ने आरोपी चाचा मुकंदराम को गवाहों व साक्ष्य के आधार पर दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी को एक लाख रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए।
विवेचक और दरोगा पर कार्रवाई के लिए भेजा पत्र
जुर्माना नहीं देने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। कोर्ट ने विवेचक दिनेश कुमार गौतम व दरोगा सुरेंद्र कुमार के लापवाही बरतने पर एसपी को पत्र भेजा है। इसमें दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर कोर्ट को अवगत कराने का आदेश दिया है।