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दो हत्यारोपियों को आजीवन कारावास

Tue, 10 Mar 2015 11:38 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला फर्रुखाबाद
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अपर जिला जज मोहम्मद मतीन खां ने हत्या के मुकदमे के दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। दोष सिद्ध अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दस-दस हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन -तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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मेरापुर थाना क्षेत्र के गांव प्रेमपुर निवासी हरिनंदन सिंह यादव की दादी रामश्री18 जून 1998 की रात के घर के बाहर पेड़ के नीचे लेटी हुई थीं। पुरानी रंजिश में गांव के लख्मी सिंह व अनार सिंह ने गोली मार उनकी हत्या कर दी थी। घटना की रिपोर्ट हरिनन्दन सिंह यादव ने दोनों हमलावरों के खिलाफ लिखाई थी। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।

बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह चौहान ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान दलीलें पेश कीं।
सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया और सजा व जुर्माने से दंडित किया है।

दो के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट
तीन महीने पहले सड़क हादसे में मरे युवक के पिता ने बाइक सवार दो लोगों के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया है। 23 नवबंर को रानीपुर गौर निवासी रवेंद्र सिंह का पुत्र संजेश बाइक से जा रहा था। उसे गांव के महेंद्र सिंह पुत्र भारत सिंह ने अलीगंज रोड पर स्थित लक्ष्मी कोल्ड स्टोर के सामने टक्कर मार दी। इससे उसकी मौत हो गई थी। गांव के लोगों ने
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दो लाख रुपये  में समझौता करा दिया था। महेंद्र ने समझौता मानने से इंकार कर दिया। इस पर  मृतक के पिता रवेंद्र सिंह ने बाइक चालक महेंद्र पुत्र भारत सिंह और मानिकराम पुत्र सूबेदार के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया है।
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