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गैर इरादतन हत्या में दो को सात साल की सजा

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फर्रुखाबाद। गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में कोर्ट ने दोष सिद्ध दो लोगों को सात साल की सजा सुनाई है। 80-80 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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जानकारी के मुताबिक राजेपुर क्षेत्र के गांव कुतलूपुर निवासी शिवपाल की गांव के हरीराम से रंजिश थी। 23 जनवरी 2000 को शिवपाल दरवाजे के पास आग ताप रहे थे। इसी समय गांव के हरीराम व बड़े लल्ला लाठी-डंडा लेकर आए और गालीगलौज करने लगे। विरोध करने पर लाठीडंडों से शिवपाल की पिटाई कर दी।
सिर में लाठी लगने से वह बेहोश होकर गिर पड़े, दोनों हमलावर वहां से भाग गए थे। परिजनों ने शिवपाल को अस्पताल में भर्ती कराया। 24 जनवरी को उसकी मौत हो गई। भाई खुशीराम ने हरीराम व बड़े लल्ला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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विवेचक ने जांच कर आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता केके पांडेय, अखिलेश कुमार, संजीव मिश्रा, भानु प्रकाश मिश्रा ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने दोनों को दंडित किया।
जुर्माना वसूल होने पर 1.20 लाख रुपये शिवपाल की पत्नी को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।
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