फर्रुखाबाद। एससीएसटी में विशेष न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने दो दोषियों को एक वर्ष परिवीक्षा अवधि की सजा सुनाई। 15 दिन के अंदर दोनों आरोपियों को प्रोबेशन अधिकारी के समक्ष पेश होने के आदेश दिए।
कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव भोजपुर निवासी राम सिंह ने कोर्ट के आदेश पर गांव के धीर सिंह शाक्य, रामवीर सिंह शाक्य व कई अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इसमें आरोप लगाया कि गांव का अमन 15 अक्तूबर 2018 को उसके घर आया। उसे बाइक पर बैठाकर ले गया। लेनगांव के पास धीर सिंह व रामवीर सहित अन्य लोगों ने उसको बाइक से उतारकर एंबुलेंस में बैठा लिया।
गाली-गलौज कर लाठी-डंडों से पीटा। मारपीट में उसकी कलाई की हड्डी टूट गई। सूचना पर परिजनों ने पुलिस के सहयोग से इन लोगों से छुड़वाया। विवेचक ने गाली-गलौज के मामले में धीर सिंह व रामवीर के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने धीर सिंह व रामवीर को एक वर्ष परिवीक्षा अवधि की सजा सुनाई। दोनों दोषियों को 15 दिन के अंदर प्रोबेशन अधिकारी के समक्ष पेश होने के आदेश दिए।