फर्रुखाबाद। महिला के गले से सोने की चेन व मंगलसूत्र तोड़ने के मामले में न्यायालय ने सुनार सहित दो लुटेरों को दोषी करार दिया। प्रत्येक दोषी को तीन-तीन साल का कठोर कारावास व जुर्माना से दंडित किया।
कादरीगेट निवासी धर्मेंद्र कुमार पाठक ने बहन के गले से सोने की चेन व मंगलसूत्र लूटने के मामले में अज्ञात लुटेरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि वह 21 जुलाई 2016 को वह अपनी बहन सपना के साथ आवास विकास स्थित अपने मामा के घर से कादरी गेट जा रहा था। बिर्राबाग के पास दो बाइक सवार लुटेरों ने झपट्टा मारकर बहन के गले से सोने की चेन व मंगलसूत्र लूट लिया। लुटेरे बाइक से फरार हो गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की। जांच में पल्ला निवासी पवन दुबे, सधवाड़ा निवासी मधुकर उर्फ कुलश्रेष्ठ व भूरा वाली गली निवासी मोहित वर्मा का नाम प्रकाश में आया।
पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया। विवेचक ने विवेचना पूरी कर तीनों के खिलाफ लूट सहित अन्य धाराओं में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र शैलेन्द्र सचान ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। गवाह व साक्ष्य के आधार पर पवन दुबे व मधुकर उर्फ कुलश्रेष्ठ को तीन-तीन साल कठोर कारावास व तीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।जुर्माना अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया। मोहित वर्मा को चोरी का माल रखने में तीन साल कठोर कारावास व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अनुज प्रताप सिंह ने दलीलें दीं।