फर्रुखाबाद। विशेष पॉक्सो न्यायालय-01 ने सात साल पुराने दुष्कर्म मामले में रजित कुमार और अरविंद को दोषी करार दिया। न्यायाधीश मेराज अहमद ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। सजा पर सुनवाई 31 जुलाई को होगी।
थाना कंपिल क्षेत्र की एक महिला ने 12 जनवरी 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसने बताया कि 11 जनवरी को उसकी 15 वर्षीय पुत्री को एक युवक बहलाकर ले गया। किशोरी अपने साथ 20 हजार रुपये, झुमकी और पायल भी ले गई थी। पुलिस ने कोतवाली कायमगंज के तुर्क ललैया निवासी रजित के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट का आरोपपत्र दाखिल किया। जनपद एटा के नगला कड्डी निवासी अरविंद पर अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप लगा। अदालत ने साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर दोनों को दोषी करार दिया और न्यायिक अभिरक्षा में भेजा।