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Farrukhabad News: जानलेवा हमले में दो भाइयों पर दोष सिद्ध

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फर्रुखाबाद। उधारी के रुपये मांगने पर दो भाइयों ने 17 वर्ष पहले दुकानदार को गोली मार दी थी। उसके पुत्र को लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया था। कोर्ट ने दोनों भाइयों को इस मामले में दोषी करार किया है।
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मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव डूंगरपुर निवासी राजवीर ने गांव के संतोष व उसके भाई दिनेश के खिलाफ 1 फरवरी 2006 को जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया कि भाई अनिल की मंडी चौराहे पर मिठाई की दुकान है। भाई ने संतोष व दिनेश को रुपये उधार दिए थे। 1 फरवरी की सुबह भाई अनिल संतोष व दिनेश से उधारी के रुपये मांगने के लिए गया। इस पर दोनों भाई गाली-गलौज करने लगे। उसी दौरान भतीजा धीरेंद्र भी वहां पहुंच गया। संतोष व दिनेश ने धीरेंद्र को लाठी-डंडों से हमला कर घायल कर दिया और भाई अनिल के गोली मार दी। विवेचक ने दोनों भाइयों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे अपर सत्र न्यायाधीश विष्णु चंद्र वैश्य ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर दोनों भाइयों संतोष व दिनेश को दोषी करार किया है। सजा की सुनवाई के लिए 24 फरवरी की तारीख तय की है। (संवाद)
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