फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Farrukhabad News: गैंग लीडर को गैंगस्टर में ढाई वर्ष की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
फर्रुखाबाद। गैंगस्टर के मुकदमे में दोषी को कोर्ट ने ढाई वर्ष की सजा सुनाई है। एक आरोपी की फाइल अलग कर दी गई।
विज्ञापन

तत्कालीन शहर कोतवाल देवेंद्र कुमार शर्मा ने 19 फरवरी 2016 को हरदोई के थाना हरपालपुर जिला अस्पताल के पास के निवासी गैंग लीडर अशोक मिश्रा, जनपद शाहजहांपुर कोतवाली जलालाबाद के गांव सिंघामजारे निवासी साथी राजेेश सक्सेना के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि यह लोग चोरी व नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देकर आर्थिक लाभ लेते हैं।
विज्ञापन

कोर्ट ने राजेश सक्सेना की फाइल को अलग कर दिया। मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट राकेश कुमार सिंह ने गैंग लीडर अशोक मिश्रा को सजा सुनाई। पांच हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें