फर्रुखाबाद। गैंगस्टर के मुकदमे में दोषी को कोर्ट ने ढाई वर्ष की सजा सुनाई है। एक आरोपी की फाइल अलग कर दी गई।
तत्कालीन शहर कोतवाल देवेंद्र कुमार शर्मा ने 19 फरवरी 2016 को हरदोई के थाना हरपालपुर जिला अस्पताल के पास के निवासी गैंग लीडर अशोक मिश्रा, जनपद शाहजहांपुर कोतवाली जलालाबाद के गांव सिंघामजारे निवासी साथी राजेेश सक्सेना के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि यह लोग चोरी व नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देकर आर्थिक लाभ लेते हैं।
कोर्ट ने राजेश सक्सेना की फाइल को अलग कर दिया। मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट राकेश कुमार सिंह ने गैंग लीडर अशोक मिश्रा को सजा सुनाई। पांच हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।