फर्रुखाबाद। मंगलवार को होने वाले ब्लॉक प्रमुखों के शपथ ग्रहण समारोह में राजेपुर के ब्लॉक प्रमुख को शपथ लेने से रोकने के लिए बीडीसी सदस्य ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। बीडीसी सदस्य ने इस मामले में चुनाव प्रक्रिया शून्य करने के लिए पूर्व में कोर्ट से गुहार लगाई थी। उनकी अर्जी पर सुनवाई के लिए 30 जुुलाई की तारीख तय की गई है।
राजेपुर ब्लाक क्षेत्र के गांव सथरा निवासी बीडीसी सदस्य सुनीता ने ग्राम आंतर निवासी नवनिर्वाचित ब्लाक प्रमुख पल्लव सोमवंशी और सहायक निर्वाचन अधिकारी जिला पूर्ति अधिकारी जीवेश कुमार मौर्य के खिलाफ जिला जज की अदालत में अर्जी दायर की थी। इसमें कहा गया कि नवनिर्वाचित ब्लाक प्रमुख का नाम नगर पालिका फर्रुखाबाद के वार्ड संख्या-10 लोहिया नगर, आवास विकास कालोनी की मतदाता सूची में दर्ज है। इस तथ्य को छिपाकर उन्होंने ग्राम पंचायत आंतर की मतदाता सूची में भी अपना नाम दर्ज करा लिया।
पल्लव सोमवंशी ने आंतर से बीडीसी सदस्य पद का चुनाव जीता है। ब्लाक प्रमुख चुनाव में सुनीता ने भी नामांकन कराया था। सुनीता का आरोप है कि पल्लव ने सत्ता के दबाव में सहायक निर्वाचन अधिकारी से उसका नामांकन पत्र खारिज करा दिया। शासन के आदेश पर मंगलवार को नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख और बीडीसी सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी।
सुनीता ने अधिवक्ता डॉ. दीपक द्विवेदी के माध्यम से सोमवार को जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। इसमें राजेपुर ब्लॉक प्रमुख के शपथ ग्रहण को रोकने की गुहार लगाई। इसमें कहा कि अगर शपथ ग्रहण हो गया तो चुनाव अर्जी दायर करने का मंतव्य समाप्त हो जाएगा। इससे ब्लॉक प्रमुख राजेपुर के शपथ ग्रहण को रोक दिया जाए। ताकि उसको न्याय मिल सके।