फर्रुखाबाद। किशोरी से घर में घुसकर छेड़छाड़ के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुमित प्रेमी ने दोषी युवक को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड नहीं जमा करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए हैं।
नवाबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी चौकीदार ने गांव के अजय पाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि 11 जुलाई 2016 को 14 वर्ष की पुत्री घर में अकेली थी। तभी अजय पाल घर में घुस आया। पुत्री को दबोच कर छेड़छाड़ करने लगा। पुत्री के शोर मचाने पर पत्नी व छोटी पुत्री आ गई। उनके ललकारने पर अजय घर से भाग गया।
विवेचक ने जांच के बाद अजय पाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर गुरुवार को अजय पाल को दोषी करार किया था। सोमवार को न्यायाधीश ने दोषी अजय पाल को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई। दोषी को 25 हजार रुपये बतौर अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए।
अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अर्थदंड की आधी रकम पीड़िता को देने के आदेश दिए। अभियोजन पक्ष की ओर से विकास कटियार, प्रदीप सिंह, अनुज कटियार ने दलीलें दीं।