फर्रुखाबाद। हत्या के 23 वर्ष पुराने मामले में शनिवार को विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट तरुण कुमार सिंह ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 1.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
थाना कायमगंज क्षेत्र के ग्राम अताईपुर निवासी राजेश कुमार ने तीन अप्रैल 2002 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि उनके ट्रैक्टर का चालक ईश्वर दयाल उर्फ पप्पू रात करीब 9:30 बजे बाइक से ट्यूबवेल से घर जा रहा था। रास्ते में फायरिंग की आवाज सुनाई दी। इस पर राजेश मजदूरों के साथ मौके पर पहुंचा तो देखा कि ईश्वर दयाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसका शव सड़क पर पड़ा था और बाइक पास में खड़ी थी। मौके से तीन-चार बदमाश फायरिंग करते हुए सड़क के उत्तर दिशा की ओर भागते दिखाई दिए। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान ग्राम अताईपुर निवासी सुग्रीव और देशराज, ग्राम नोनियमगंज निवासी राजेश अग्रवाल तथा पृथ्वीदरवाजा निवासी सिकंदर के नाम प्रकाश में आए। विवेचक ने जांच पूरी कर सभी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियुक्त सुग्रीव की मृत्यु हो गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने शनिवार को देशराज, राजेश अग्रवाल और सिकंदर को हत्या का दोषी करार दिया।
राजेश समझकर ट्रैक्टर चालक को मारी थी गोली
पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे मुकदमे के वादी राजेश कुमार की हत्या करने के इरादे से गए थे लेकिन राजेश की बाइक से उसका ट्रैक्टर चालक ईश्वर दयाल उर्फ पप्पू जा रहा था। अंधेरे और जल्दबाजी में आरोपियों ने उसे ही राजेश समझ लिया और गोली चला दी।