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Farrukhabad News: बालिका से दुष्कर्म व हत्या में तीन पर दोष साबित

Wed, 19 Jul 2023 12:48 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
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फर्रुखाबाद। दस वर्ष की बालिका का अपहरण, दुष्कर्म व हत्या में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने युवक को दोषी करार किया है। मां व पत्नी को बालिका का शव ठिकाने लगाने में दोषी माना है। आरोपी शिक्षक पिता की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। कोर्ट 24 जुलाई को इस मामले में सजा सुनाएगी।
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मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण की दस वर्ष की पुत्री 13 अक्तूबर 2020 को अचानक घर के पास से गायब हो गई थी। 14 अक्तूबर 2020 को एक मोाबाइल नंबर से फोन पर किशोरी को छोड़ने के नाम पर पांच लाख रुपये की मांग की गई थी।
ग्रामीण के पुत्र ने गांव के शिक्षक सुरेश चंद्र, पुत्र चंद्रशेखर, पत्नी कुसुमलता, बहू गीता के खिलाफ अपहरण व हत्या करने की आशंका में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने चंद्रशेखर के घर के लैट्रीन टैंक से छात्रा का शव बरामद किया था। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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विवेचक ने अपहरण, दुष्कर्म, हत्या व शव को ठिकाने लगाने में चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान शिक्षक सुरेश चंद्र की मौत हो गई। सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्यों के आधार पर चंद्रशेखर को अपहरण, दुष्कर्म व हत्या में दोषी करार किया।
मां कुसुमलता व पत्नी गीता को कोर्ट ने शव को ठिकाने लगाने में चंद्रशेखर का सहयोग करने में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने सजा सुनाने के लिए 24 जुलाई की तारीख तय की है।
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