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Farrukhabad News: किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 19 काे सुनाई जाएगी सजा

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फर्रुखाबाद। किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के मामले में विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने 19 दिसंबर की तारीख तय की है।
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थाना जहानगंज क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक के आदेश पर क्षेत्र के ही गांव निवासी प्रशांत पुत्र मलिखान, उसकी मां माला और भाई वाले के खिलाफ पुत्री के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा था कि तीन फरवरी 2017 को उसकी 15 वर्षीय पुत्री को आरोपी ननिहाल से बहला-फुसलाकर भगा ले गए। पीड़ित पिता का आरोप था कि जब उसने आरोपियों से पुत्री के संबंध में जानकारी की तो उन्होंने न सिर्फ उसे सौंपने से इन्कार किया, बल्कि गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामले में किशोरी को बरामद कराकर उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रितिका त्यागी की अदालत में हुई। न्यायालय ने गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी प्रशांत को दोषी करार दिया। दोषी को सजा सुनाने के लिए 19 दिसंबर की तारीख तय की है।
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