फर्रुखाबाद। जमानतगीरों की संपत्ति कुर्क कर धनराशि जमा करने के आदेश का पालन नहीं करने पर कोर्ट ने तहसीलदार कायमगंज को तलब कर स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए हैं।
एंटी डकैती न्यायाधीश ने आरोपी जोगेंद्र सिंह के थाना मऊदरवाजा गांव हरसिंहपुर गोवा निवासी जमानतगीर सजेवर सिंह व हरिओम के खिलाफ 25 अगस्त 2004 को 75- 75 हजार रुपये की वसूली के वारंट जारी किए थे।
10 जुलाई 2017 को आदेश का पालन नहीं करने पर दोनों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश कर कुर्की वारंट जारी कर तहसीलदार कायमगंज के पास भेजे थे।
तीन अक्तूबर 2017 को तहसीलदार कायमगंज की ओर से आख्या भेजी गई कि दोनों जमानतगीरों की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। 11 दिसंबर 2023 को कोर्ट ने दोनों जमानतगीरों की 75-75 हजार की संपत्ति की नियमानुसार नीलामी करवाकर धनराशि कोर्ट में जमा करने के आदेश दिए।
वहीं, तहसीलदार की ओर से इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। न्यायालय को भी कोई जानकारी नहीं दी गई। कोर्ट ने कायमगंज तहसीलदार को न्यायालय की अवहेलना करने पर 13 फरवरी को तलब कर स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए हैं।