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मासूम छात्रा से दुष्कर्म में शिक्षक को बीस वर्ष की सजा

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छात्रा से दुष्कर्म में शिक्षक को बीस साल की सजा
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फर्रुखाबाद। छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी शिक्षक को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। बीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर आरोपी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण की सात वर्षीय पुत्री कोटेदार के घर में ट्यूशन पढ़ने जाती थी। करथिया निवासी विनीत दुबे पढ़ाने आता था। 27 जुुलाई 2018 को भी छात्रा ट्यूशन पढ़ने गई थी। विनीत ने पढ़ाने के बाद सभी बच्चों को घर भेज दिया और छात्रा को रोक लिया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया था।
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छात्रा ने घटना की जानकारी माता पिता को घर जाकर दी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी।
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सोमवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट हर्षवर्धन ने गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध होने पर विनीत दुबे को बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही बीस हजार रुपये जुुर्माना जमा करने का आदेश दिया। जुर्माना न देने पर आरोपी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की रकम का भुगतान कोर्ट के माध्यम से पीड़िता को किया जाएगा।
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