फर्रुखाबाद। कमालगंज की ग्राम पंचायत नगला दाउद में हुए विकास कार्यों में गबन के मामले में जिला विकास अधिकारी ने सचिव को निलंबित कर दिया। सचिव को अपने कार्यालय में संबद्ध करते हुए बीडीओ राजेपुर को जांच अधिकारी नामित कर 15 दिन में आरोपपत्र दाखिल करने के आदेश दिए।
सीडीओ के अनुमोदन पर जिला विकास अधिकारी श्याम कुमार तिवारी ने ग्राम विकास अधिकारी प्रदीप यादव को निलंबित कर दिया। उस पर कमालगंज की ग्राम पंचायत नगला दाउद में नियम विरुद्ध तरीके से 4,88,492 रुपये का भुगतान अब्दुला खां के नाम, 184110 रुपये का भुगतान प्रधान व उनके पति फिरोज खां के नाम पर करने में दोषी पाया गया। ग्राम पंचायत नसरतपुर नौगांव में 11,38,678 रुपये का भुगतान कई तिथियों में समाउदीनपुर के नाम किए जाने से पुष्टि हुई। ग्राम पंचायत गौसपुर में नियम तोड़कर 2,27,770 रुपये का भुगतान हिलाल अहमद के नाम पर किया गया। डीपीआरओ ने जब स्पष्टीकरण तलब किया तो कोई जवाब भी नहीं दिया गया। इसके साथ ही पदीय दायित्वों का निर्वहन न करने, शासकीय कार्यों में लापरवाही के साथ उच्चाधिकारियों के आदेश व शासनादेश की अवेहलना करने में दोषी पाए गए। निलंबन अवधि में सचिव को डीडीओ कार्यालय से संबद्ध कर बीडीओ राजेपुर को जांच अधिकारी नामित करते आरोपपत्र दाखिल करने के आदेश दिए हैं।