फर्रुखाद। किशोर का अपहरण कर हत्या के मामले में कोर्ट ने सात लोगों को दोषी करार किया है। सभी दोषियों को 10 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी। तीन आरोपियों की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई।
शाहजहांपुर थाना कलान के कस्बा निवासी रामरतन ने 30 अक्तूबर 1997 को थाना मिर्जापुर गांव भरतपुर निवासी नन्हें सिंह, नागेंद्र, थाना कलान के गांव भगवानपुर निवासी गुड्डन, फर्रुखाबाद कोतवाली कायमगंज गांव बसोला निवासी रामबरन, गांव बल्लू बहेटा नेकसू, शाहजहांपुर थाना मिर्जापुर गांव बांसखेड़ा नवला, एटा थाना जैथरा गांव बघौली निवासी तुलसीराम, रामकिशोर, कृपाल, सूबेदार के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। आरोप लगाया कि घटना के दिन गांव के प्रधान राजेंद्र सिंह मोहनपुर मड़इयां में राशन की दुकान पर चीनी बंटवा रहे थे।
उसी दौरान यह सभी लोग असलहे लेकर आए और फायरिंग करने लगे। नौ वर्षीय पुत्र कमलेश का अपहरण कर ले गए। कलान पुलिस ने कमलेश के कपड़े बरामद कर मुकदमे में हत्या की धारा लगाकर आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी रामकिशोर, कृपाल व सूबेदार की मौत हो गई। अपर सत्र न्यायाधीश विष्णु चंद्र वैश्य ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर आरोपी नन्हें सिंह, नागेंद्र, गुडड्न, रामबरन, नेकसू, नवला, तुलसीराम को दोषी करार किया। दोषियों को सजा सुनाने के लिए दस अप्रैल की तारीख नियत की है।