फर्रुखाबाद। व्यापारियों, उद्यमियों और निजी संस्थानों के विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल के ब्याज में छूट मिलेगी। प्रदेश सरकार ने कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना लागू की है। इसके तहत 15 दिसंबर से 31 जनवरी 2021 तक पंजीकरण होगा।
उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एम देवराज के आए आदेश में कहा गया कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के सभी एलएमवी-2 (वाणिज्यिक), एलएमवी-4बी ( निजी संस्थान) और एलएमवी-6 ( औद्योगिक) श्रेणी के बकायेदारों को 30 नवंबर 2020 तक के बिजली बिल की बकायेदारी पर 100 प्रतिशत ब्याज की छूट दी जाएगी।
इसके लिए 15 दिसंबर से 31 जनवरी 2021 तक उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना होगा। उपभोक्ता को नवंबर 2020 तक के बकाये बिल की मूल धनराशि का 30 प्रतिशत एवं इसके बाद के बिलों को साथ में जमा करने पर पंजीकरण पूर्ण माना जाएगा। एक्सईएन शहरी आरबी यादव ने बताया कि आदेश आ गया है। पंजीकरण की कार्रवाई शुरू कराई जाएगी।