फर्रुखाबाद। दो वर्ष पहले घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म व जान माल की धमकी देने के मामले में एफटीसी न्यायाधीश संदीप तिवारी ने दोषी को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। दोषी पर 62 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कंपिल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने गांव के राघवेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि 17 जुलाई 2022 को सुबह सात बजे घर में स्नान कर रही थी। ससुर गांव में दूध लेने गए थे। उसी दौरान पड़ोसी राघवेंद्र घर में घुस आया। राघवेंद्र ने महिला से दुष्कर्म किया।
विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट की। राघवेंद्र प्रतिदिन घर में आने की बात कहकर भाग गया। महिला के पति इंदौर में प्राइवेट नौकरी करते हैं। ससुर के वापस आने पर महिला ने उनको पूरी जानकारी दी।
विवेचक ने आरोपी राघवेंद्र के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने शनिवार को गवाह व साक्ष्य के आधार पर राघवेंद्र को दोषी करार किया था। सोमवार को न्यायाधीश ने दोषी राघवेंद्र को दस वर्ष की सजा सुनाई। दोषी पर 62 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए।ट